कानपुर। महानगर में भारत दक्षिण आफ्रीका के बीच खेल गए एक दिवसीय मैच के दौरान टिकट होने के बावजूद भी दर्षकों को मैदान में प्रवेश न देने और शिकायत करने पर यूपीसीए के अधिकारियों द्वारा धमकी दिए जाने का मामला अब अदालत की चैखट पर पहंुच चुका है। स्पेशल सीजेएम की कोर्ट ने परिवाद दर्ज करते हुए सुनवाई के लिए अगली तारीख 29 अक्टूबर मुकरर्र की है। वादी हर्ष कुमार ने मामला दाखिल करते हुए कोर्ट को बताया कि वह 11 अक्टूबर को ग्रीनपार्क में हो रहे क्रिकेट मैच को देखने गया था । जिसके लिए उसने 5 हजार रूपये की टिकट संख्या नंबर 00026 खरीदा था। उसके साथ राहुल पांडेय जितेन्द्र मिश्र व दीपक शर्मा आदि थे। वह लोग करीब सुबह ८;३० पर एंट्री के लिए स्टेडियम के गेट नंबर एक पर पहुचे तो वह गेट बंद था। वहां से किसी को भीतर नहीं जाने दिया जा रहा था। वादी ने यह भी आरोप लगाया िकइस बात की शिकायत लेकर जब वह गेट नंबर 11 पर खड़े यूपीसीए के सचिव राजीवशुक्ल , एसके अग्रवाल, ललित खन्ना, पीडी पाठक और सैय्यद शोएब अहमद से की तो उन्होंने हमारी बात को तव्जजो न देते हुए अभ्रद भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। वादी के वकील विजय बक्षी के मुताबिक मैच में अपने लोगों को ओबलाइज करने के लिए फ्री पास बांटे गए । इन पास से हुए नुकसान की भरपाई के लिए टिकटों के सीरियल नंबर काप्लीमेंट्री पास जारी कर दिए। विपक्षियों द्वारा किया गया उपरोक्त कार्य अपराध की श्रेणी में आता है। लिहाजा कोर्ट ने धारा 147, 148, 149, 323, 406,420, 504 एवं 506 के अन्तर्गत वाद दर्ज किए जाने की बक्षी ने अपील की इस पर स्पेशल सीजेएम ने वाद दर्ज कर अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है।
