झांसी। सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले के बाद अपनी टिप्पणी देकर केन्द्र सरकार के वित्त मंत्री अरूण जेटली ने खुद अपने लिए एक मुसीबत मोल ले ली है। जेटली के इस बयान को उत्तर प्रदेश की एक कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जेटली को सम्मन जारी किया है। विदित हो की सुप्रीम कोर्ट ने हालही में जजों की नियुक्ति से जुड़े काॅलेजियम सिस्टम को बरकरार रखा था और मोदी सरकार के बनाए एक काननू को खारिज कर दिया था। जेटली ने इस फैसले को कुतर्क बताया था। इसी आधार पर महोबा जनपद की अपर सिविल जज ने कंटेम्प्ट आफ कोर्ट के केस के तहत सम्मन जारी किया है। यह वही जज है जिन्होंने पिछले दिनों सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को भी एक केस में पेशी के लिए सम्मन जारी किया था। कोर्ट के आदेश के बाद धारा 124 ए, 505, आईपीसी के तहत महोबा के थाना कुलपहाड़ में केस दर्ज किया गया है। सिविल जज अंकित गोयल ने अरूण जेटली के बयान को कोर्ट की अवमानना बताते हुए कहा कि यह भारत के संविधान के खिलाफ है। जज ने कहा कि अरूण जेटली द्वारा पूरे भारत में इस बयान को बाटा गया है। इस लिए पूरे भारत में न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोई भी कोर्ट मामले का संज्ञान ले सकती है।