शराब के अवैध क़ारोबार के खिलाफ प्रशासन का अभियान ।।
जौनपुर ।- जिलाधिकारी भानुचन्द्र गोस्वामी ने बताया कि आबकारी आयुक्त उ0प्र0 इलाहाबाद के निर्देश के क्रम में जनपदवासियों को सचेत किया है कि अवैध स्थानो/अड्डों से खरीदी गयी शराब में मिथाइल अलकोहल भी मिला हो सकता है, जो घातक जहर है और इसकी बहुत थोड़ी मात्रा पीने से आदमी अन्धा हो सकता है एवं उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए किसी भी दशा में अवैध स्थानो/अड्डों से खरीदी गयी शराब का सेवन न करें। सस्ते के चक्कर में जान न गवायें, जहरीली शराब पीने से बचें। उन्होंने बताया कि उ0प्र0 में वैद्य शराब पाउच में नही बिकती है, इसलिए अपना और अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकृत आबकारी ठेके से ही होलोग्राम एवं सील लगी अंकित मूल्य पर बोतल खरीदें। पाउच वाली शराब किसी भी दशा में न खरीदें क्योंकि यह पूर्णतया नकली एवं जानलेवा है। ऐसे किसी भी अवैध स्थानों/अड्डों /व्यक्तियों की सूचना 24 घंटे कार्यरत जनपद के हेल्पलाइन नम्बर 05452-260417पर दे सकते है। यदि किसी दुकानदार द्वारा अंकित मूल्य से अधिक मूल्य लिया जा रहा है तो इसकी सूचना भी मोबाइल नम्बर- 9454465613, 9454466182,