इलाहाबाद/ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव की नियुक्ति को लेकर आज हाई कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए सरकार द्वारा की गयी अनिल यादव की नियुक्ति की वैधता को अवैध करार सेते हुए उसे रद्द किये जाने के आदेश दिए हैं/ सतीश कुमार व कई अन्य लोगों की तरफ से दाखिल की गयी जनहित याचिकाओं की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायधीश डा.डी वाई चंद्रचूड़ व न्याय मूर्ती यशवंत वर्मा की खंड पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश दिए /विदित होकी लोक सेवा आयोग पद पर नियुक्ति के बाद से ही अनिल यादव पर सवालिया निशान उठाये जाने लगे थे जिस के चलते प्रदेश सरकार के मुखिया अखिलेश यादव को भी विपक्ष ने कटघरे में खड़ा करते हुए उन्हे इस नियुक्ति को रद्द करने की चुनौती भी दी थी /