इलाहाबाद, हाई कोर्ट ने नॉएडा स्थित पतवारी गांव सिथत शमशान की जमीन पर ओधोगिक विकास के नाम पर सरकार द्वारा अधिग्रहित करने के बाद बिल्र्डरों को बेचे जाने के मामले को गम्भीरता से लेते हुए आम्रपाली सुपरटेक व अजनारा ग्रुप की बिल्डिगों को अगले दो माह के भीतर ध्वस्त कराकर ग्रामीणों उनकी जमीन वापस करने के निर्देश दिए है। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि 19 जुलाई 11 को कोर्ट ने सरकार को इस सम्बध में नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा गया था। लेकिन जवाब संतोष जनक न मिलने पर कोर्ट को यह निर्णय लेना पड़ा। विदित हो कि पतवारी की 589 हेकटेयर जमीन को सरकार ने ओधोगिक विकास के नाम पर अधिग्रहित कर लिया था। जिसके विरोध में किसानों ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की। कोर्ट ने अपने आदेश में बिल्डिगों को गिराने के साथ ही सरकार से पिछले दस वर्षो में अधिग्रहित की गई जमीनों का ब्योरा भी मांगा है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जहां पतवारी गांव में जश्न का मौहाल है वहीं बिल्डिरों के चेहरों पर हवाई उड़ती नजर आ रही है।