snn मुंबई / मुंबई की लाइफ लाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन में विगत ११ जुलाई २००६ को हुए सीरियल बम धमाकों के १३ आरोपियों में से ५ आरोपियों को मुंबई की स्पेशल मकोका कोर्ट ने मौत की सजा का एलान किया है जवब की शेष ७ आरोपियों को उम्र क़ैद की सजा सुनाई है /अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में सभी १२ आरोपियों में से ८ लोगों को फांसी की सजा देने की गुजारिश अदालत से की थी /अदालत ने इनमे से एक आरोपी को निर्दोष पाते हुए उसे रिहा करने के आदेश दिए हैं / बम धमाकों से १८९ यात्रियों की मौत हो गयी थी जब की ८२४ लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे /धमाकों की चपेट में आकर सब अर्बन रूट पर चलने वाली इस लोकल ट्रेन में धमाके से ७ बोगियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयीं थीं /आज अदालत खुलते ही स्पेशल जज यतिन डी शिंदे का फैसला सुनने के लिए भारी भीड़ अदालत परिसर में मौजूद थी /न्यायधीश शिंदे ने जिन आरोपियों को मौत की सज़ा का फरमान सुनाया उनमे ‘’कमल अहमद अंसारी (३७)मोहम्मद फैज़ल शेख (३६)एहतिशाम सिद्दीकी (३०)नवेद खान (३०)आसिफ खान (२८)वर्ष शामिल हैं जब की उम्र क़ैद की सजा पाने वालों में ;;;तनवीर अंसारी (३७)मोहम्मद माजिद सामी (३२)शेख आलम (४१)मो.साजिद अंसारी (३४)मुज़म्मिल शेख (२७)सुहैल शेख (४७)व ज़मीर अहमद है /ब्लास्ट के बाद ए टी एस ने २० जुलाई से ६ अक्टूबर के बेच में अपनी जांच के दौरान धमाको की साजिश में शामिल ३० लोगों को चिन्हित किया था जिन में १३ की पहचान पाकिस्तानी नागरिकों के तौर पर हुई थी इनमे लश्करे तैबा का मुख्य आतंकी चीमा को भी शामिल पाया गया था और १७ लोग भारतीय थे इनमे ४ आरोपी आज भी फरार हैं जिन्हें अदालत द्वारा पहले ही भगोड़ा घोषित किया जा चुका है /बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के कहना है की वह मकोका कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करें गे /